PMAY-U 2.0 Subsidy: मोदी सरकार दे रही है होम लोन पर 4% सब्सिडी, जानिए पात्रता और शर्तें

मोदी सरकार ने “सभी के लिए आवास” के विजन के तहत आवास को अधिक सुलभ बनाने के लिए PMAY-U 2.0 (प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0) की शुरुआत की है।

इस योजना के तहत, Economically Weaker Sections (EWS), Lower Income Groups (LIG) और Middle Income Groups (MIG) के लाभार्थी होम लोन पर 4% की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना उन लोगों के लिए है जो 1 सितंबर, 2024 के बाद होम लोन लेकर नया घर खरीदने, बनाने या पुनर्विक्रय संपत्ति खरीदने के इच्छुक हैं।

PMAY-U 2.0 Eligibility

PMAY-U 2.0 के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को निम्नलिखित आय मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • EWS: वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक
  • LIG: वार्षिक आय 6 लाख रुपये तक
  • MIG: वार्षिक आय 9 लाख रुपये तक

इन मानदंडों के तहत, EWS परिवार जो अपनी जमीन पर नया घर बनाना चाहते हैं, उन्हें 2.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी।

अपात्रता की शर्तें

जो लाभार्थी पिछले 20 वर्षों में किसी भी सरकारी आवास योजना के तहत घर प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें इस योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, 31 दिसंबर, 2023 के बाद रद्द की गई PMAY-U योजनाओं के तहत मंजूर किए गए घर भी PMAY-U 2.0 में शामिल नहीं होंगे।

PMAY-U 2.0 Loan and Subsidy

इस योजना के तहत, 35 लाख रुपये तक की कीमत वाले घरों के लिए 8 लाख रुपये तक के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी अधिकतम 12 वर्षों के लोन अवधि के लिए लागू होगी। इसके अलावा, लाभार्थियों को 1.80 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी पांच वार्षिक किश्तों में प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना को कैसे लागु किया जायेगा

PMAY-U 2.0 को चार मुख्य वर्टिकल्स के तहत लागू किया गया है:

  1. Beneficiary-led Construction (BLC): उन व्यक्तियों के लिए जो नया घर बना रहे हैं।
  2. Affordable Housing in Partnership (AHP): EWS लाभार्थियों के लिए, जो सार्वजनिक या निजी एजेंसियों द्वारा निर्मित 30-45 वर्ग मीटर के घर खरीद रहे हैं।
  3. Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs): प्रवासियों और श्रमिकों के लिए।
  4. Credit-Linked Subsidy Scheme (CLSS): होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

  • EWS लाभार्थी AHP के तहत घर खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
  • AHP के तहत बनाए गए घर 30-45 वर्ग मीटर के कारपेट एरिया में होंगे और सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगे।

PMAY-U 2.0 सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को किफायती आवास प्रदान करना है। यह योजना सरकार की “हर सिर पर छत” के वादे को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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